Latest News

मकान विवाद के कारण मारपीट करने वाले दो आरोपियों को 15 माह व एक आरोपी को 09 माह का कारावास।

Neemuch Headlines March 27, 2021, 7:46 pm Technology

नीमच। डाॅ. मनोज कुमार गोयल, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा मकान विवाद के कारण मारपीट करने वाले दो आरोपी बेटो (1) गोपाल पिता रामलाल धनगर, उम्र-25 वर्ष व (2) बापूलाल पिता रामलाल धनगर, उम्र-35 वर्ष, दोनो निवासी-ग्राम सेमली चंद्रावत, जिला नीमच को भादवि की धारा 451 व 323 के अंतर्गत 15-15 माह का सश्रम कारावास व 1,500-1,500रू. जुर्माने से तथा आरोपी पिता (3) रामलाल पिता नारायण धनगर, उम्र-60 वर्ष, निवासी-ग्राम सेमली चंद्रावत, जिला नीमच को 09 माह के साधारण कारावास व 1,100रू. जुर्माने से दण्डित किया।

विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि फरियादी बद्रीलाल का उसके भाई आरोपी रामलाल से मकान संबंधित विवाद चल रहा हैं, जिस पर आरोपी रामलाल ने अपना ताला लगा दिया था। दिनांक 28.06.2017 को सुबह 10 बजे फरियादी बद्रीलाल आरोपी रामलाल के घर जाकर बोला कि उसने विवादित मकान पर ताला क्यो लगा दिया, तो इस पर आरोपी रामलाल बोला कि उस मकान में उसका कोई हिस्सा नहीं हैं, इतने में आरोपी रामलाल के लड़के बाबूलाल व गोपाल भी आ गये और वह फरियादी के साथ विवाद करने लगे, जिस कारण फरियादी डरकर उसके घर के अंदर भाग गया, तो तीनों आरोपीगण ने फरियादी के घर के अंदर घुसकर उसके साथ लात-घूसों से मारपीट की, उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर, उसकी पत्नी कारीबाई पड़ोसी कारूलाल, घीसालाल व चुन्नीलाल ने आकर बीच-बचाव किया, जिस कारण आरोपीगण वहाॅ से चले गये। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच सिटी पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 290/2017, धारा 451, 323 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस नीमच सिटी द्वारा फरियादी का मेडिकल कराकर शेष विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा फरियादी, बीच-बचाव करने वाले चश्मदीद सहित सभी महत्वपूर्ण साक्षीयों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा दोनों आरोपी बेटो गोपाल व बापूलाल को भादवि की धारा 451 व 323 के अंतर्गत 15-15 माह का सश्रम कारावास व 1,500-1,500रू. जुर्माने से तथा आरोपी पिता रामलाल 60 वर्षीय वृद्ध होने से उनको 09 माह के साधारण कारावास व 1,100रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा की गई।

Related Post