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15 किलो अफीम की तस्करी करने वाले दो आरोपियो को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास।

Neemuch Headlines March 25, 2021, 4:29 pm Technology

जावद। नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) जावद के द्वारा 15 किलोग्राम अफीम की तस्करी करने वाले दो आरोपीगण (1) नीलकमलदास उर्फ कमलदास पिता मोहनदास बैरागी, उम्र-30 वर्ष, निवासी ग्राम किशनपुरा थाना नीमच सिटी, जिला नीमच व (2) राहुल पिता गोपाल रावत, उम्र 29 वर्ष, निवासी नरसिंहपुरा, थाना नीमच सिटी, जिला नीमच को एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 8/18, 25 के अंतर्गत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000-1,00,000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया। दिनेश वैद्य, अपर लोक अभियोजक, जावद द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि दिनांक 24.11.2014 की शाम के लगभग 5 बजे की हैं। पुलिस थाना जावद की चैकी नयागांव में पदस्थ एस.आई. योगेन्द्रसिंह परिहार को मुखबिर सूचना मिली कि नीमच-निम्बाड़ा हाईवे रोड़ रेलवे क्रासिंग नयागांव पर 3 व्यक्ति सेंट्रो कार से अफीम की तस्करी करने वाले हैं। मुखबिर सूचना विश्वसनीय होने से वह मय फोर्स मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुॅचे, तो उन्हे वहाॅ पर एक सेंट्रो कार आती हुई दिखी, जिसको रोका व कार में 3 व्यक्ति बैठे थे। कार की तलाशी लिये जाने पर ड्राईवर साईड दरवाजे की पैनल में एक प्लास्टिक के कट्टे में दो सफेद पाॅलिथीन की थैलियों में कुल 15 किलो अफीम अवैध तस्करी किये जाने हेतु रखा हुआ था। पुलिस द्वारा अफीम को जप्त कर व आरोपीगण को गिरफ्तार कर थाना जावद में अपराध क्रंमाक 488/2014, अंतर्गत धारा 8/18, 25 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत पंजीबद्व कर, शेष विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, जावद में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान एक आरोपी रमेशचंद्र की मृत्यु हो जाने से शेष दो आरोपीगण के विरूद्ध विचारण चला।

अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी व पुलिस फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपीगण द्वारा अवैध अफीम की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपीगण को कठोर दंड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) जावद द्वारा आरोपीगण को धारा 8/18, 25 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000-1,00,000रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी दिनेश वैद्य, अपर लोक अभियोजक, जावद द्वारा की गई।

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