नीमच। विवेक कुमार, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) नीमच के द्वारा 9 किलोग्राम अफीम की तस्करी करने वाले दो आरोपीगण (1) विजय कुमार पिता किशोरसिंह बांछड़ा, उम्र-19 वर्ष, निवासी ग्राम-बिल्लोद, जिला-मंदसौर व (2) देवराम पिता मांगीलाल पाटीदार, उम्र-46 वर्ष, निवासी-ग्राम रिछालालमुंहा, जिला मंदसौर को एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 8/18, 29 के अंतर्गत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000-1,00,000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया। मनीष जोशी, लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 06 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 16.07.2015 की है। घटना दिनांक को पुलिस थाना जीरन में पदस्थ एस.आई. आर. के. व्यास को मुखबिर सूचना मिली कि ग्राम सीमखेड़ा पहुँच मार्ग के सामने चल्दु पुलिया हाईवे रोड़ पर एक बजाज प्लेटीना मोटरसायकल पर तीन व्यक्ति अफीम को तस्करी किये जाने हेतु ले जाने वाले हैं। मुखबिर सूचना के आधार पर वह मय फोर्स मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुॅचकर घेराबंदी किये जाने पर देखा कि 3 व्यक्ति मुखबिर द्वारा बताये हुलिये के मोटरसायकल पर आते दिखे, जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करते हुए गिर गये, जिनको गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से दो अलग-अलग प्लास्टिक की थैलियो में क्रमशः 5 किलोग्राम व 4 किलोग्राम, इस प्रकार कुल 9 किलोग्राम अवैध अफीम को जप्त किया गया। आरोपीगण के विरूद्ध पुलिस थाना जीरन में अपराध क्रंमाक 161/2015, अंतर्गत धारा 8/18, 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत पंजीबद्व कर, शेष विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान एक आरोपी प्रकाश बलाई की मृत्यु हो गई।
अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपीगण द्वारा अवैध रूप से अफीम की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपीगण को कठोर दंड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। जिस पर से न्यायालय द्वारा आरोपीगण को धारा 8/18, 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000-1,00,000रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर स पैरवी मनीष जोशी, लोक अभियोजक, नीमच द्वारा की गई।