नीमच। पुलिस अधीक्षक सुरज कुमार वर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुन्दर सिंह कनेश, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मनासा संजीव मुले के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी मनासा निरीक्षक के.एल.डांगी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रकरण में आजीवन कारावास से सजायाफ्ता 02 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन मे गिरफ्तार किया जाकर कनावटी जेल भेजने में सफलता प्राप्त की गई है। दिनांक 14.07.1998 को गणेश राम पिता शंकर लाल जाति मेघवाल (हरिजन) निवासी खेड़ा कुशालपुरा की रास्ते की बात को लेकर देवीलाल पिता जैतराम जाति गुर्जर निवासी खेडा कुशालपुरा, गोकुल पिता देवीलाल जाति गुर्जर निवासी खेडा कुशालपुरा थाना मनासा व एक अन्य द्वारा धारदार हथियार से मारपीट कर हत्या कारित कर दी गयी थी। उक्त पर से थाना मनासा पर हत्या व हरिजन एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना की गई थी। जिसमे तत्समय मंदसौर न्यायालय द्वारा आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी थी। उक्त फैसले को आरोपियो द्वारा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई जहां से भी आरोपियों की सजा को बरकरार ररखा गया। उसके बाद आरोपियो द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालर्य में अपील की गई। जहां से आरोपियो को अंतरिम राहत देते हुए वर्ष 2009 मे जमानत पर छोड़ा गया था, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी उक्त सजा को बरकरार रख कर थाना मनासा को आदेश दिया गया कि उक्त आजीवन कारावास के सजायाफ्ता आरोपियो को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जावे। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के पालन में थाना प्रभारी मनासा निरीक्षक के.एल.डांगी द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए दोनो ही आरोपियो देवीलाल पिता जैतराम जाति गुर्जर निवासी खेडा कुशालपुरा एवं गोकुल पिता देवीलाल जाति गुर्जर निवासी खेडा कुशालपुरा थाना मनासा को आजीवन कारावास की सजा भुगताने के लिये गिरफ्तार कर सीजेएम न्यायालय नीमच में पेश किया गया जहां से दोनो आरोपियो का कनावटी जेल का वारंट प्राप्त कर जेल दाखिल किया गया है। उक्त कार्यवाही में सउनि रमेश मोरी, प्रआर राहुल देव , प्रआर राजकुमार , आर जितेन्द्र राडोदिया, आर मनोहर भाटी , अनील असवार, आर तेजसिंह, आर श्याम सिंह देवडा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।