मनासा। मनीष पाण्डेय्, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपिया निर्मलाबाई पति बबलू उर्फ श्यामलाल काछी, उम्र-28 वर्ष, निवासी-ग्राम हनुमंतिया रोड़ पानी की टंकी के पास कुकड़ेश्वर, तहसील मनासा, जिला नीमच को पति से बात करने की बात को लेकर मारपीट कर चोटे पहुॅचाने के आरोप का दोषी पाकर भादवि की धारा 323 में 03 माह का सश्रम कारावास एवं 300रू. जुर्माने से दण्डित किया। अरविंद सिंह, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि दिनांक 28.02.2014 को सुबह के लगभग 9 बजे कुकड़ेश्वर स्थित ब्राम्हण मोहल्ला में जहाॅ फरियादीया गायत्रीबाई रहती हैं, वहाॅ पर आरोपिया आई और फरियादीया को घर से बाहर बुलाकर बोली कि तू मेरे पति से बातचीत क्यों करती हैं, इस पर फरियादीया ने कहा कि वह उसके पति से बात नहीं करती है। इस बात को लेकर आरोपिया मोगरी से फरियादीया के साथ मारपीट करने लगी, जिससे फरियादीया को चोटे आयी, चिल्लाने की आवाज सुनकर अड़ोस-पड़ोस की महिलाओं ने बीच-बचाव किया, फिर आरोपीया वहाॅ से चली गई। फरियादीया ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना कुकड़ेश्वर पर की, जिस पर से आरोपिया के विरूद्ध अपराध क्रमांक 47/2014, धारा 323 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादीया का मेडिकल कराने के बाद शेष विवेचना उपरांत अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादीया व चश्मदीद सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपिया द्वारा फरियादीया के साथ मोगरी से मारपीट कर उसको चोटें पहुॅचाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उसको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपिया को धारा 323 भादवि के अंतर्गत 03 माह के सश्रम कारावास व 300 रूपये जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी अरविंद सिंह, एडीपीओ द्वारा की गई।