मनासा। मनीष पाण्डेय्, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपी राजू उर्फ राजेन्द्र पिता आशू उर्फ आशाराम चंदेल, उम्र-41 वर्ष, निवासी ग्राम मोकड़ी, तहसील मनासा, जिला नीमच को फरियादी विष्णुलाल के साथ उधारी के रूपये के विवाद के कारण मारपीट कर चोट पँहुचाने के आरोप का दोषी पाकर भादवि की धारा 323 में 3 माह का सश्रम कारावास एवं 300रू. जुर्माने से दण्डित किया। अरविंद सिंह, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि दिनांक 01.03.2014 को फरियादी विष्णुलाल कुकड़ेश्वर मेला बच्चों को दिखाकर सायकल से वापस खड़ावदा जा रहा था कि लगभग 4 बजे बड़वाले वाले बाबा के पास पहुॅचा तो वहाॅ पर उसे आरोपी मिल गया, जो फरियादी से कंबल के उधार के रूपये माॅगने लगा, तो इस पर फरियादी ने कहा कि वह उस पर कोई पैसे नहीं माॅगता हैं। इस पर से आरोपी ने फरियादी के साथ मुक्को से मारपीट करने लगा, जिससे आरोपी के हाथ में पहने हुए कड़े से फरियादी को चोटे आयी, चिल्ला-चोट की आवाज सुनकर आस-पास के लोगों ने बीच-बचाव किया, फिर आरोपी वहाॅ से चला गया। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना कुकड़ेश्वर में की, जिस पर से आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 49/2014, धारा 323 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया।
विवेचना के दौरान फरियादी का मेडिकल कराने के बाद शेष विवेचना उपरांत अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व चश्मदीद सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपी द्वारा फरियादी के साथ मारपीट किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उनको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 323 भादवि के अंतर्गत 3 माह के सश्रम कारावास व 300 रूपये जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी अरविंद सिंह, एडीपीओ द्वारा की गई।