मनासा। मनीष पाण्डेय्, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपी महावीर पिता जगदीश वीरवाल, उम्र-27, निवासी-ग्राम अल्हेढ़, तहसील मनासा, जिला नीमच को लापरवाहीपूर्वक मोटरसायकल चलाते हुए टक्कर मारकर महिला की मृत्यु कारित करने के आरोप का दोषी पाकर भादवि की धारा 304ए में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 300रू. जुर्माने से दण्डित किया। अरविंद सिंह, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि दिनांक 01.02.2014 को सुबह के लगभग 10 बजे आरोपी उसकी मोटरसायकल को ग्राम अल्हेड़-पिपलियारावजी रोड़ पर तेजगति से लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए जा रहा था, जिस कारण खेत की तरफ जा रही सड़क किनारे चल रही महिला नर्मदाबाई को उसने टक्कर मार दी, जिससे वह घायल होकर गिर गई व उसके सर व शरीर पर गंभीर चोटे आयी। आरोपी अपनी मोटरसायकल मौके पर ही छोड़कर भाग गया। नर्मदाबाई की ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई, नर्मदाबाई के पुत्र किशोर द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मनासा पर की गई, जिस पर से मर्ग जाॅच उपरांत आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 45/2014, धारा 304ए भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी के पास वैध वाहन चलाने का लाईसेंस व वाहन का बीमा नहीं होने से धारा 3/181, 146/196 मोटर व्हीकल एक्ट का ईजाफा किये जाने के बाद शेष विवेचना उपरांत अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व चश्मदीद सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपी द्वारा तेजगति से लापरवाहीपूर्वक मोटरसायकल चलाते हुए महिला को टक्कर मारकर मृत्यु कारित किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराकर उनको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 304ए भादवि के अंतर्गत 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 300 रूपये जुर्माना तथा धारा 3/181 व 146/196 मोटरयान अधिनियम में 300-300रू. जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी अरविंद सिंह, एडीपीओ द्वारा की गई।