मनासा। मनीष पण्डेय्, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपीगण (1) बद्रीलाल पिता गोरीलाल बंजारा, उम्र-36 वर्ष, (2) कालू पिता गोरीलाल बंजारा, उम्र-28 वर्ष, (3) राजमल उर्फ राजू पिता मांगीलाल बंजारा, उम्र-45 वर्ष व (4) कालू उर्फ कारूलाल पिता जगदीश बंजारा, उम्र-30 वर्ष चारो निवासी-ग्राम कीरपुरिया, थाना मनासा जिला नीमच को खेत विवाद के कारण फरियादीगण के साथ मारपीट कर गंभीर चोटे पँहुचाने के आरोप का दोषी पाकर भादवि की धारा 324/34, 325/34 में कुल 09-09 माह का सश्रम कारावास एवं 800-800रू. जुर्माने से दण्डित किया। अरविंद सिंह, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि दिनांक 31.10.2012 को सुबह के लगभग 10 बजे ग्राम कीरपुरिया स्थित अपने खेत में फरियादी अमरसिंह भैस बांधने गया था तो खेत का पड़ोसी कालू व उसका भाई बद्रीलाल, राजू व कालू पिता जगदीश आये और बोले की खेत छोड़कर यहा से चले जाओं, यहाॅ नहीं रह पाओगे। फरियादी बोला कि ऐसा क्यो कह रहे हो तो चारों मारपीट करने लगे, कालू कुल्हाडी से मारपीट करने लगा, फिर फरियादी का भाई सदाराम बचाने आया तो राजू उसके साथ कुल्हाडी से मारपीट करने लगा, फिर फरियादी का भाई छगन बचाने आया तो बद्रीलाल ने छगन के हाथ पर लकड़ी मारी, जिससे छगन के हाथ में फ्रेक्चर हो गया, फिर चिल्लाने की आवाज सुनकर आस-पास के खेत वाले आ गये, जिस कारण आरोपीगण वहाॅ से चले गये। फरियादी व आहतगण ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मनासा पर की, जिस पर से आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 322/2012, धारा 324/34, 325/34 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादीगण का मेडिकल कराने के बाद शेष विवेचना उपरांत अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी, आहतगण व चश्मदीद सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपीगण द्वारा आहतगण के साथ मारपीट कर उनको गंभीर चोटें पहुॅचाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उनको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को धारा 324/34 भादवि के अंतर्गत 3-3 माह के सश्रम कारावास व 300-300 रूपये जुर्माने व धारा 325/34 भादवि के अंतर्गत 6-6 माह के सश्रम कारावास व 500-500 रूपये जुर्माने से दण्डित किया। इस प्रकार आरोपीगण को कुल 9-9 माह के सश्रम कारावास व 800-800 रूपये जुर्माने से दण्डित किया व सभी सजाये साथ चलने का निर्देश भी दिया। न्यायालय द्वारा आहत अमरसिंह व सदाराम को 300-300 रूपये व आहत छगनलाल को 500 रूपये प्रतिकर प्रदान करने का आदेश भी पारित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी अरविंद सिंह, एडीपीओ द्वारा की गई।