मनासा। मनीष पण्डेय्, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपीगण पति-पत्नी (1) जगदीश पिता गोरीलाल बंजारा, उम्र-48 वर्ष व (2) शांतिबाई पति जगदीश बंजारा, उम्र-45 वर्ष, दोनो निवासी-ग्राम लोड़ाखेड़ा, जिला मंदसौर को फरियादी बृजलाल के साथ मारपीट कर चोट पँहुचाने के आरोप का दोषी पाकर भादवि की धारा 323/34 में 3-3 माह का सश्रम कारावास एवं 300-300रू. जुर्माने से दण्डित किया। अरविंद सिंह, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि दिनांक 25.05.2016 को दिन के लगभग 4 बजे मनासा बस स्टेण्ड स्थित मधुलिका होटल के सामने चाय पीने फरियादी बृजलाल बैठा हुआ था। उसी समय वहाॅ पर दोनो आरोपीगण पति-पत्नी आये और फरियादी से कहने लगे कि ‘‘तू समाज में बहुत दादा बनता हैं, आज तेरी दादागिरी निकलते हैं‘‘ ऐसा बोलकर आरोपिया चप्पल से व आरोपी लात-घूसों से फरियादी के साथ मारपीट करने लगे तो आस-पास के लोगों ने बीच-बचाव किया, फिर आरोपीगण वहाॅ से चले गये। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मनासा में की, जिस पर से आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 180/2016, धारा 323/34 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का मेडिकल कराने के बाद शेष विवेचना उपरांत अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व चश्मदीद सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपी पति-पत्नी द्वारा फरियादी के साथ मारपीट किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उनको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को धारा 323/34 भादवि के अंतर्गत 3-3 माह के सश्रम कारावास व 300-300 रूपये जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी अरविंद सिंह, एडीपीओ द्वारा की गई।