जावद। सोनू जैन, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जावद द्वारा आरोपीगण (1) सुखलाल पिता लालुराम, उम्र-24 वर्ष, (2) टीपू पिता रमेशचंद्र खटीक, उम्र-18 वर्ष, (3) भैरूलाल पिता नगजीराम, उम्र-22 वर्ष व (4) नगजीराम पिता देवीलाल खटीक, उम्र-52 वर्ष, सभी निवासी-रतनगढ़, जिला नीमच को फरियादी भारत सोलंकी के साथ मारपीट कर चोट पँहुचाने के आरोप का दोषी पाकर भादवि की धारा 323/34 में 3-3 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500रू. जुर्माने से दण्डित किया। आकाश यादव, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि दिनांक 14.04.2016 को शाम के लगभग 6ः45 बजे रतनगढ़ जाट रोड़ स्थित पुलिया से होते हुए फरियादी भारत सोलंकी अपनी कार से जा रहा था, तो रास्ते में उसे आरोपीगण मिल गये और वह फरियादी से कहने लगे कि तू बहुत दादा बन रहा हैं और मोहल्ले में गुण्डागर्दी कर रहा हैं, ऐसा बोलकर सभी आरोपीगण एकसाथ फरियादी के साथ थप्पड़ों से व लात-घूसों से मारपीट करने लगे तो चिल्लाने की आवाज सुनकर आस-पास के लोगो ने आकर बीच-बचाव किया, फिर आरोपीगण वहाॅ से चले गये। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट आरोपीगण के विरूद्ध पुलिस थाना रतनगढ़ में की, जिस पर से अपराध क्रमांक 60/2016, धारा 323/34 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का मेडिकल कराने के बाद शेष विवेचना उपरांत अभियोग पत्र जावद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व चश्मदीद सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपीगण द्वारा फरियादी के साथ मारपीट किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उनको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को धारा 323/34 भादवि के अंतर्गत 3-3 माह के सश्रम कारावास व 500-500 रूपये जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी आकाश यादव, एडीपीओ द्वारा की गई।