जावद। नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) जावद के द्वारा खेत के बीच में अवैध गांजे की खेती करने वाली आरोपिया मोहिनीबाई पति शोभाराम बंजारा, उम्र-42 वर्ष, निवासी ग्राम गुरूतलाई मोरवन, थाना जावद, जिला-नीमच को एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 8/20 के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया। दिनेश वैद्य, अपर लोक
अभियोजक, जावद द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि दिनांक 27.04.2011 को पुलिस थाना जावद में पदस्थ ए.एस.आई. के. एस. सिसौदिया को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गुरूतलाई व मोरवन समिति के बीच स्थित खेत पर अवैध गांजे की खेती की जा रही हैं। जिस पर से मुखबिर सूचना की तस्दीग हेतू वह मय फोर्स मुखबिर द्वारा बताये गये खेत पर पहुॅचे। जहाॅ पर पहुॅचने पर खेत के पास बनी कच्ची झोपड़ी में रहने वाली महिलाएॅ व बच्चे पुलिस को देखकर भाग गये। पुलिस द्वारा खेत में जाकर देखा तो टमाटर की फसल के बीच में गांजे के पौधों की अवैध रूप से खेती की जा रही थी। पुलिस द्वारा सारे पौधों को उखाड़ा गया, जिनका वजन कुल 40.2 किलोग्राम था। पुलिस द्वारा पौधों को जप्त कर पुलिस थाना जावद में अपराध क्रंमाक 120/2011, अंतर्गत धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत पंजीबद्व किया गया। विवेचना के दौरान खेत की जानकारी प्राप्त किये जाने पर वह खेत आरोपिया मोहिनीबाई का होने से उसको गिरफ्तार कर शेष विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, जावद में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा न्यायालय में विवेचक, जप्ती अधिकारी, सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपिया द्वारा अवैध रूप से गांजे की खेती किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपिया को कठोर दंड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) जावद द्वारा आरोपिया को धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी दिनेश वैद्य, अपर लोक अभियोजक, जावद द्वारा की गई।