जावद। सोनू जैन, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जावद द्वारा आरोपीगण (1) दोषी उर्फ जोशिया पिता नंदा कंजर, उम्र-30 वर्ष, निवासी-पटेल की खेड़ी, थाना बेगू (राजस्थान) व (2) गणपतलाल पिता रामलाल कंजर, उम्र-27 वर्ष, निवासी-मण्डावरी, थाना बेगू (राजस्थान) को रात में घर में घुसकर चोरी करने के आरोप का दोषी पाकर भादवि की धारा 457, 380 में 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500रू. जुर्माने से दण्डित किया। आकाश यादव, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि दिनांक 07.01.2016 को रात्रि के लगभग 1 बजे थाना रतनगढ़ क्षैत्र स्थित ग्राम-बोरदिया में फरियादी उंकारलाल शर्मा उसके घर की उपरी मंजिल पर सोया था व नीचे के तल पर ताला लगाया था। रात को ताला टूटने की आवाज आने पर उसने देखा की उसके घर में चोर घुस आये व पोस्तादाना का कट्टा चोरी कर के भाग रहें हैं, जिसको देखकर वह चिल्लाया तो गांववाले जाग गये व सभी चोरों का पीछा करते हुए मालाराम चारण के खेत पहुॅच गये जहां 2 चोर कुऐ में गिर गये एवं शेष अन्य फरार हो गये। गांव वालो ने दोनों चोरो को पकडकर पुलिस के हावाले किया, फिर उनके विरूद्ध पुलिस थाना रतनगढ़ में अपराध क्रमांक 04/2016, धारा 457, 380 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आरोपीगण से पुछताछ कर उनकी बताई जानकारी के आधार पर 20 किलो पोस्तादाना का कट्टा एवं फरियादी का पर्स जप्त कर शेष विवेचना उपरांत अभियोग पत्र जावद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी, चश्मदीद, जप्तीकर्ता अधिकारी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुए आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को धारा 457, 380 भादवि के अंतर्गत 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास व 500-500 रूपये जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी आकाश यादव, एडीपीओ द्वारा की गई।