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बंगला बगीचा व्यवस्थापन प्रक्रिया में विलंब शुल्क माफ कर वैध पंजीकृत दस्तावेजों के साथ सम्पत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधान भी लागू हो -एड अमित शर्मा

Neemuch Headlines February 7, 2021, 9:51 pm Technology

नीमच। भाजपा सरकार द्वारा बंगला बगीचा समस्या के समाधान हेतू सकारात्मक प्रयास करते हुए 26 मई 2017 को व्यवस्थापन अधिनियम लागू किया । व्यवस्थापन अधिनियम में व्यवस्थापन हेतू वैध पंजीकृत दस्तावेज चाहे गए हैं। मूलतः किसी भी सम्पत्ति के अंतरण हेतू सम्पत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं परंतु व्यवस्थापन प्रक्रिया के दौरान वैध पंजीकृत दस्तावेज ही मान्य किये जा रहे हैं जबकि सम्पति अंतरण अधिनियम के अनुसार वसीयत, हिब्बा एवं पारिवारिक बंटवारा रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है । बंगला बगीचा क्षेत्र में लंबे समय तक बिना किसी अड़चन के रजिस्ट्रियां एवं नामांतरण होते रहे परन्तु वर्ष 2010 में कलेक्टर द्वारा आदेश जारी कर रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई थी । रोक के पश्चात 26 मई 2017 को व्यवस्थापन अधिनियम लागू किया गया ।

अधिनियम लागू होने के बाद व्यवस्थापन हेतु लगभग 1700 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से लगभग 600 आवेदनों का निराकरण किया गया और आज भी लगभग 1100 आवेदन का निराकरण लंबित है । बंगला बगीचा क्षेत्र में लगभग 15000 मकान एवं हजारों खुले भूखण्ड है जिनका व्यवस्थापन किया जाना है जबकि दूसरी और मात्र 600 के आसपास आवेदनों का ही निराकरण हो पाया है ऐसे में बंगला बगीचा क्षेत्र के अभी हजारों व्यवस्थापन हेतू आवेदन आना बाकी है । व्यवस्थापन अधिनियम लागू होकर 43 माह पूर्ण हो चुके हैं और आवेदन के साथ 1% प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क लगना है ऐसे में बंगला बगीचा क्षेत्र की जनता पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा जबकि बंगला बगीचा वासी हमेशा से ही सम्पत्ति कर एवं अन्य कर भरते चले आ रहे हैं । ऐसे में आमजन पर विलम्ब शुल्क का बोझ डालना उचित नहीं है ।

निवेदन है कि बंगला बगीचा व्यवस्थापन प्रक्रिया में विलंब शुल्क माफ कर वैध पंजीकृत दस्तावेजों के साथ सम्पत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधान भी लागू हो।

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