नीमच। श्री विवेक कुमार, विशेष न्यायाधीश, (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) नीमच के द्वारा 4 किलो अफीम की तस्करी करने वाले आरोपीगण (1) मांगीलाल पिता किशनलाल पाटीदार, उम्र-38 वर्ष, निवासी ग्राम-लूनाहेड़ा, थाना-पिपलिया मंडी, जिला-मंदसौर, (2) गोविंद पिता राजाराम बलाई, उम्र-20 वर्ष, निवासी ग्राम-मनासा खुर्द, थाना-मल्हारगढ़, जिला मंदसौर व (3) प्रभुलाल पिता नाथूलाल बलाई, उम्र-38 वर्ष, निवासी-ग्राम काचरिया चंद्रावत, थाना-पिपलिया मंडी, जिला मंदसौर को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000-1,00,000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया। मनीष जोशी, लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 07 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 01.07.2014 की है। घटना दिनांक को पुलिस थाना बघाना में पदस्थ एस.आई. जी. वी. बगोली को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि तीन व्यक्ति गौशाला के पास झांझरवाड़ा-धामनिया रोड़ पर तस्करी हेतू अफीम ले जाने वाले हैं। मुखबिर सूचना के आधार पर वह मय फोर्स मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुॅचकर घेराबंदी किये जाने पर एक मोटरसायकल पर मुखबिर द्वारा बताये हुलिये के व्यक्ति आते हुए दिखे, जिनको रोकने पर वह एक प्लास्टिक की थैली को वह एक-दुसरे को दे रहे थे, जिसमें कुल 4 किलो अफीम अवैध रूप से होना पायी गई। जिस पर से अफीम को जप्त कर व आरोपीगण को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध पुलिस थाना बघाना में अपराध क्रंमाक 145/2014, अंतर्गत धारा 8/18(ख) एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत पंजीबद्व किया गया। शेष विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन द्वारा न्यायालय में विवेचक, जप्ती अधिकारी, सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपीगण द्वारा अवैध रूप से अफीम की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपीगण को कठोर दंड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। जिस पर से श्री विवेक कुमार, विशेष न्यायाधीश, (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) नीमच द्वारा आरोपीगण को धारा 8/18(ख) एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000-1,00,000रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर स पैरवी मनीष जोशी, लोक अभियोजक, नीमच द्वारा की गई।