कारखाना अधिनियम का उल्लंघन करने वाली आरोपिया पर 25,000 रूपये का जुर्माना

Neemuch Headlines January 18, 2021, 5:06 pm Technology

नीमच। विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नीमच द्वारा कारखाना अधिनियम का उल्लंघन करने वाली विजय श्री इण्डस्ट्रीज की मुख्य नियंत्रणकर्ता आरोपिया विजयादेवी पति चैथमल जैन, उम्र-72 वर्ष, निवासी फव्वारा चैक, जिला नीमच को 25,000रू. जुर्माने से दण्डित किया।

घटना का विवरण रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि श्रमीक बसंतीलाल की शिकायत पर दिनांक 26.08.2009 को कारखाना निरीक्षक आनंदराय सरदार द्वारा औद्योगिक क्षैत्र नीमच स्थित विजयश्री इण्डस्ट्रीज का औचक निरीक्षक किये जाने पर, वहाॅ पर कारखाना अधिनियम, 1948 के जो मापदण्ड बताये गये हैं, उनका उल्लंघन होना पाया गया, जिसमें की कारखाने में अग्नि सुरक्षा की पर्याप्त सुरक्षा न होना, श्रमिको को सुरक्षा के साधन उपलब्ध न कराना, कारखाने का लाईसेंस का प्रदर्शन नहीं करना एवं श्रमिको के नियोजन का रिकार्ड उचित रूप से संधारित नहीं किया जाना। निरीक्षण पश्चात् पंचनामा बनाया जाकर विजयश्री इण्डस्ट्रीज की मुख्य नियंत्रणकर्ता विजयादेवी के विरूद्ध परिवाद कारखाना निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान कारखाना निरीक्षक एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान कराकर आरोपिया के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपिया को धारा 92 कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत 25,000रू जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा की गई।

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