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15 किलो डोडाचुरा मामले के तस्कर की न्यायालय ने जमानत खारिज की

Neemuch Headlines October 22, 2020, 6:01 pm Technology

जावद। नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा 15 किलोग्राम डोडाचुरा के तस्कर आरोपी बंशीलाल पिता भंवरलाल तेली, उम्र-53 वर्ष, निवासी ग्राम कदवासा, थाना सिंगोली, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज किया गया।

अपर लोक अभियोजक दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि दिनांक 09.10.2020 को मुखबिर सूचना के आधार पर सिंगोली पुलिस द्वारा नाकाबंदी कर आरोपी के कब्जे वाली मोटरसायकल में से 15 किलो डोडाचुरा जप्त कर व आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध थाना सिंगोली में अपराध क्रमांक 118/20, धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया। आरोपी द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।

अपर लोक अभियोजक दिनेश वैध द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करने पर उक्त जमानत खारिज की गई।

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