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अपहरण कर बलात्कार करने वालेे आरोपी की जमानत खारिज।

Neemuch Headlines October 22, 2020, 5:58 pm Technology

मनासा। अखिलेश कुमार धाकड़, अपर सत्र न्यायाधीश, मनासा द्वारा नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले

आरोपी विक्रम पिता राधेश्याम मालवीय, उम्र-19 वर्ष, निवासी ग्राम चचैर, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का अभियोजन द्वारा विरोध करने पर खारिज किया गया।

विशेष लोक अभियोजक जगदीश चोहान द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि ग्राम बरलई निवासी फरियादी पिता ने दिनांक 06.08.2019 को पुलिस थाना कुकड़ेश्वर में रिपोर्ट लिखाई कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री को आरोपी विक्रम व एक अन्य बाल अपचारी दोनो मोटरसायकल पर अपहरण कर ले गये, जिस पर से अपराध क्रमांक 154/19, धारा 363/34 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। पुलिस कुकड़ेश्वर द्वारा विवेचना के दौरान लगभग 1 वर्ष पश्चात् पीड़िता को रामगंजमण्डी (राजस्थान) से दस्तायाब किया गया व आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया।

पीड़िता ने पूछताछ में बताया कि आरोपी द्वारा उसका जबरदस्ती अपहरण कर बलात्कार किया गया, जिससे प्रकरण में धारा 366ए, 376(2) भादवि व धारा 3/4 पाॅक्सो एक्ट का ईजाफा किया गया।

आरोपी द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक जगदीश चोहान द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया, जिस पर से आरोपी का जमानत आवेदन को खारिज किया गया।

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