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नाबालिग का अपहरण में सहयोग करने वाले आरोपी की जमानत खारिज।

neemuch headlines October 22, 2020, 4:27 pm Technology

नीमच। विवके कुमार, विशेष सत्र न्यायाधीश, पाॅक्सो एक्ट, नीमच द्वारा नाबालिग का अपहरण में सहयोग करने वाले आरोपी कमलसिंह पिता पे्रमसिंह, निवासी ग्राम ढाबा, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का अभियोजन द्वारा विरोध करने पर खारिज किया गया। विशेष लोक अभियोजक जगदीश चोहान द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि फरियादी पिता ने दिनांक 23.07.2020 को पुलिस थाना नीमच सिटी में रिपोर्ट लिखाई कि वह उसकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री सुबह से कही चली गई हैं, उसे संदेह हैं कि आरोपी कुलदीप ने उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया हैं, जिस पर से अपराध क्रमांक 289/20, धारा 363 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। पुलिस नीमच सिटी द्वारा विवेचना के दौरान पीड़िता को दस्तायाब किया। पीड़िता ने पूछताछ में बताया कि आरोपी कुलदीप द्वारा उसका जबरदस्ती अपहरण कर बलात्कार किया गया, जिसमें आरोपी कमलसिंह ने उसका अपहरण में सहयोग किया। प्रकरण में धारा 366, 376, 376(2)(एन), 34 भादवि व धारा 3/4, 5/6, 16/17 पाॅक्सो एक्ट का ईजाफा किया गया। आरोपी कुलदीप पूर्व से ही जेल में हैं तथा आरोपी कमलसिंह द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक जगदीश चोहान द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया, जिस पर से आरोपी का जमानत आवेदन को खारिज किया गया।

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