17 वर्ष की नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत खारिज।

Neemuch Headlines October 16, 2020, 4:14 pm Technology

जावद। एन. एम. सिंह मीना, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा 17 वर्ष की नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी लखन पिता रामचन्दर बागरी, उम्र-19 वर्ष, निवासी खोर, तहसील जावद,

जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का अभियोजन द्वारा विरोध करने पर खारिज किया गया।

अपर लोक अभियोजक जगदीश चोहान द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की दिनांक 04.07.2020 को फरियादी ने थाना जावद में उसकी पुत्री की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई,

जिस पर से अपराध क्रमांक 321/2020, धारा 363 भादवि में पंजीबद्ध किया गया।

पुलिस थाना जावद ने विवेचना के दौरान पीड़िता को दस्तयाब किया। पीड़िता ने पूछताछ में बताया कि आरोपी लखन ने उसका अपहरण कर कई बार उसके साथ बलात्कार किया था, जिस पर से पुलिस द्वारा

आरोपी को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध धारा 366ए, 376(2)(एन) भादवि व धारा 5(1)/6 पाॅक्सो एक्ट का ईजाफा किया गया।

आरोपी द्वारा अपर सत्र न्यायालय, तहसील जावद, जिला नीमच में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।

अपर लोक अभियोजक जगदीश चोहान द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विडियो कनेक्टिविटी के माध्यम से विरोध करते हुए जमानत खारिज करवायी।

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