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तीतर का शिकार करने वाले शिकारी की जमानत खारिज।

neemuch headlines September 21, 2020, 3:19 pm Technology

नीमच। विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला नीमच द्वारा फंदा डालकर तीतर पकड़ने वाले आरोपी उनासिंह पिता किशनलाल पारदी, उम्र-32 वर्ष, निवासी-एकता काॅलोनी, जिला नीमच की जमानत आवेदन खारिज। मीड़िया सेल प्रभारी विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 15.09.2020 की हैं। वन परिक्षैत्राधीकारी पी.एल. गेहलोद को सुरक्षा श्रमिक मांगीलाल तथा प्रेमलाल की सूचना पर घटना स्थल रामझर महादेव गेट के पास जंगल में पहुचे, जहाॅ एक व्यक्ति फंदा लगाकर तीतर पकड़ते हुए दिखा, जिस पर उसका नाम पूछने पर उनासिंह होना बताया, मौके पर उसके पास से 03 जीवित तीतर तथा तीतर पकड़ने का जाल, गुलेल आदि जप्त किया गया, जिस पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया व आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 210/15, दिनांक 15.09.2020 व धारा 26झ भारतीय वन अधिनियम तथा धारा 2(1), 39(2), 9 एवं 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम में पंजीबद्ध किया गया, जिस पर आरोपी की ओर से जमानत आवेदन नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला नीमच द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज किया गया

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