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स्मेक तस्कर की न्यायालय में जमानत खारिज।

neemuch headlines September 21, 2020, 3:12 pm Technology

मनासा। अखिलेश कुमार धाकड़, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट, तहसील मनासा, जिला नीमच द्वारा अवैध मादक पदार्थ स्मेक तस्करी करने वाले आरोपीगण (1) योगेश पिता बाबूलाल, उम्र-45 वर्ष व (2) परमेश्वर उर्फ पप्पू पिता जगराम, उम्र-39 वर्ष, दोनो निवासी-पालसोड़ा, थाना जीरन, जिला नीमच का जमानत आवेदन खारिज। अतिरिक्त लोक अभियोजक जी.एस. चंद्रावत द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की आरोपीगण के विरूद्ध अन्य अभियुक्त के साथ एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 8/21 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया हैं, जो अवैध मादक पदार्थ स्मेक के अवैध परिवहन के संबंध में हैं, अभियुक्त से पृथक-पृथक 100-100 ग्राम कुल 200 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मेक जप्त किया गया, जो मध्यम मात्रा का होकर गंभीर अपराध की श्रेणी में आता हैं, व थाना मनासा के अपराध क्रमांक 350/2020 में पंजीबद्ध हैं, जिस पर आरोपीगण की ओर से मनासा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर अखिलेश कुमार धाकड़, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट, तहसील मनासा, जिला नीमच द्वारा आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज किया गया।

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