नीमच। विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला नीमच द्वारा फंदा डालकर तीतर पकड़ने वाले आरोपी उनासिंह पिता किशनलाल पारदी, उम्र-32 वर्ष, निवासी-एकता काॅलोनी, जिला नीमच का जे.आर. (न्यायिक अभिरक्षा) स्वीकृत कर दिनांक 29.09.2020 तक जेल भेजा। मीड़िया सेल प्रभारी विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 16.09.2020 की हैं। वन परिक्षैत्राधीकारी पी.एल. गेहलोद द्वारा सुरक्षा श्रमिक मांगीलाल तथा प्रेमलाल की सूचना पर घटना स्थल रामझर महादेव गेट के पास जंगल में पहुचे, जहाॅ एक व्यक्ति फंदा लगाकर तीतर पकड़ते हुए दिखा, जिस पर उसका नाम पूछने पर उनासिंह होना बताया, मौके पर उसके पास से 03 जीवित तीतर तथा तीतर पकड़ने का जाल, गुलेल आदि जप्त किया गया, जिस पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया व आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 210/2015, धारा 26झ भारतीय वन अधिनियम तथा धारा 2(1), 39(2), 9 एवं 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम में पंजीबद्ध किया गया, वन परिक्षैत्राधीकारी श्री पी.एल. गेहलोद द्वारा नीमच न्यायालय के समक्ष आरोपी का जे.आर. आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला नीमच द्वारा आरोपी का जे.आर. आवेदन स्वीकृत कर न्यायिक अभिरक्षा में दिनांक 29.09.2020 तक जेल भेजने का आदेश दिया।