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बालको से बैक में 10 लाख रूपये की चोरी करवाने वाले 19 वर्षीय आरोपी की जमानत खारिज।

neemuch headlines September 4, 2020, 3:47 pm Technology

जावद। नीतिराज सिंह सिसौदिया अपर सत्र न्यायाधीश जावद द्वारा बैंक से 10 लाख रुपये चोरी करने वाले 19 वर्षीय आरोपी मनमोहन सिंह पिता कुमेर सिंह उम्र- 19 वर्ष, निवासी- ग्राम गुलखेड़ी, तहसील पचोर, जिला राजगढ़ की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अभियोजन द्वारा विरोध करने पर खारिज किया गया। अपर लोक अभियोजक दिनेश वैद्य द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 14.07.2020 को फरियादी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित मंदसौर, शाखा जावद के शाखा प्रबंधक लक्ष्मीनारायण मीणा द्वारा थाना जावद में रिपोर्ट लिखाई कि घटना दिनांक को सुबह 10ः30 बजे उसने बैंक के स्ट्रांग रूम से नगदी निकालकर काउंटर के पास रखी थी, कुछ देर पश्चात एक लड़का उक्त नगदी में से 10 लाख रुपए चुरा कर भाग गया पीछा करने पर भी उक्त लड़का पकड़ में नहीं आया, जिस पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना जावद पर अपराध क्रमांक 255/2020, धारा 380 भादवि में पंजीबद्ध कराया। विवेचना करने पर पूर्व में डकैती करने वाले आरोपीगण मनमोहन एवं अन्य से पूछताछ करने पर उन्होंने उक्त अपराध करना स्वीकार किया, कि उन्होंने बैंक से राशि चोरी करने की योजना बनाई थी। जिसमें उन्होने बाल अपचारीगण को बैंक के अंदर भेजा था व उसने व अन्य अभियुक्तगण बाहर निगरानी कर रहे थे, जिसमें अभियुक्त मनमोहन एक गाड़ी में भागने हेतु उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, उन्होंने चुराई हुई धनराशि निंबाहेड़ा स्थित अपने डेरे में छिपाकर रखना स्वीकार किया। जिस पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया व आरोपी द्वारा जावद न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। अपर लोक अभियोजक दिनेश वैद्य द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया, जिससे सहमत होकर नीतिराज सिंह सिसौदिया, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।

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