अफीम तस्कर की अग्रिम जमानत ख़ारिज

neemuch headlines August 21, 2020, 4:14 pm Technology

जावद। नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा 01 किलो अफीम ले जाने वाले आरोपी बनवारीलाल पिता श्रीलाल नागदा की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत खाजिर की गई। अपर लोक अभियोजक दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 18.09.2019 को मुखबिर सूचना के आधार पर नाॅरकोटिक्स सेल इंदौर प्रकोष्ठ मंदसौर के उपनिरीक्षक भारत सिंह चावड़ा द्वारा सरवानिया महाराज में नाके बंदी करने पर आरोपी ताराचंद बावरी के आधिपत्य की मोटरसायकल क्रमांक एमपी 44 बी 9034 (वास्तविक मोटरसायकल एमपी 28 एमएन 0527) से एक किलो अवैध मादक पदार्थ अफीम जप्त की गई, आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिस पर थाना नाॅरकोटिक्स सेल में अपराध क्रमांक 69/2019, धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया, आरोपी ताराचंद से पूछताछ करने पर उक्त अफीम सहआरोपी बनवारीलाल द्वारा करना बताया। जिस पर आरोपी द्वारा गिरफ्तारी के संदेह से बचने के लिए विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा आरोपी बनवारीलाल की से प्रस्तुत अग्रिम जमानत खारिज की गई।

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