नीमच। जसवंत सिंह यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा 80 क्विंटल पी.डी.एस. सरकारी चावल बेचने वाले आरोपी कमल द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अपर लोक अभियोजक द्वारा आपत्ति करने पर निरस्त किया।
अभियोजन मीडिया सेल को मनीष जोशी, अपर लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 24.06.2020 को सुबह 10ः30 बजे नीमच की हैं। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जितेन्द्र नागर द्वारा आरोपी सुरेशचंद्र पोरवाल के गोदाम से पी.डी.एस. के सरकारी चावल जप्त किये थे, सुरेशचंद्र पोरवाल द्वारा 80 क्विंटल चावल आरोपी कमल मराठा से लेना बताया था। इसी प्रक्रम पर आरोपी कमल द्वारा सत्र न्यायालय में अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। मनीष जोशी, अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया।
अभियोजन की ओर से तर्क रखा गया कि अभियुक्त कमल से 80 क्विंटल चावल के संबंध में पूछताछ किया जाना हैं तथा आरोपी पर पूर्व से धारा 285 भादवि एवं धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत् प्रकरण दर्ज हुआ था, अनुसंधान अपूर्ण हैं, जिससे आरोपी की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाना चाहिए, जिस पर से जसवंत सिंह यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा आरोपी कमल पिता भरत राव मराठा, उम्र-40 वर्ष, निवासी-जावद, जिला-नीमच की अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई।