नीमच। विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीमच द्वारा विवाहित महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने वाली आरोपियाॅ डिंकी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का अभियोजन द्वारा विरोध करने पर खारिज किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी को विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 03.07.2020 को दोपहर 1 बजे टीआईटी काॅलोनी, नीमच की हैं। फरियादी लक्ष्मण ने थाना नीमच केंट पर सूचना दी थी की उसका साला ललित तथा ललित की पत्नि चंचल टीआईटी काॅलोनी में रहती हैं। वह तथा ललित घटना दिनांक को लहसन मण्डी में अपने काम पर आये थे व करीब 1 बजे उसकी साली का फोन आया की ललित की पत्नि चंचल ने पंखे पर दुपट्टे से फंदा लगा कर फांसी लगा ली हैं तथा अंदर से दरवाजा बंद हैं। जिसके बाद उसने घर जाकर देखा तो चंचल फांसी का फंदा लगा कर आत्महत्या कर ली थी। जिस पर उसके द्वारा थाना नीमच केंट में सूचना की जिस पर से मर्ग क्रमांक 17/20 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना तथा पुछताछ के दौरान आरोपीगण मनप्रित तथा मनप्रित की पत्नि डिंकी द्वारा मृतक चंचल को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए गिरफ्तार किया गया। जहां आरोपियाॅ डिंकी की ओर से न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा आरोपियाॅ की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क रखा कि आरोपियाॅ द्वारा विवाहित महिला को मानसिक प्रताडना देकर महिला को आत्महत्या के लिए उकसाया जो की एक गंभीर अपराध हैं। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर श्रीमान विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीमच द्वारा आरोपियाॅ डिंकी पति मनप्रितसिंह, उम्र-27, निवासी टीआईटी काॅलोनी, जिला नीमच द्वारा जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया।