नीमच। नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा महिला से छेड़छाड करने वाले आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पर अभियोजन द्वारा आपत्ति करने पर आवेदन निरस्त कर आरोपी को जेल भेजा।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ विपिन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 30.06.2020 को सुबह के लगभग 11 बजे ग्वालटोली कलाली के पास की हैं। फरियादिया द्वारा थाना नीमच सिटी पर रिपोर्ट लिखाई की उसके मोहल्ले का प्रदीप आये दिन मुझे देखकर गंदे इशारे करता हैं तथा आरोपी कही से मेरे मोबाईल नंबर पता कर बार-बार गंदे मैसेज करता हैं। घटना दिनांक को जब मैं बाजार स्कूटी से जा रही थी तो आरोपी ने मेेरी स्कूटी को रूकवाया व जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ कर छेडछाड़ करने लगा। मेरे द्वारा हाथ छुडाया तो आरोपी बोला की तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें जान से मार दूगाॅ। जिसके बाद घर जाकर मैंने सारी घटना अपने पति को बताई व पति के साथ थाना नीमच सिटी पर रिपोर्ट दर्ज की, जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना नीमच सिटी पर अपराध क्रमांक 247/20, धारा 354, 354ए, 354डी, 509, 506 भा.द.वि. के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।
विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा न्यायालय में आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का घोर विरोध किया गया। जिस पर से नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर की अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को फरियादिया का बुरी नियत से हाथ पकड़ा व छेडछाड़ की, जिससे वर्तमान समय में ऐसे अपराधों को रोका जाना सामाजिक परिवेश में आवश्यक हैं। जिस कारण आरोपी प्रदीप पिता देवकरण कुंगर, उम्र-43, निवासी इन्द्रा नगर, जिला-नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेजने का आदेश दिया गया।