नीमच। विवेक कुमार, विशेष सत्र न्यायाधीश (पाॅक्सों एक्ट), नीमच द्वारा नाबालिग व बालिग लडकीयों से देह व्यापार करवाने वाली आरोपीयों द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का अभियोजन द्वारा विरोध करने पर जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेजा। अभियोजन मीडिया सेल को विशेष लोक अभियोजक जगदीश चैहान नें जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 30.12.2019 थाना नीमच सिटी की हैं। थाना प्रभारी नरेन्द्र सिंह ठाकुर को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई की जेतपुरा बाछडा डेरा में बाछड़ा समूदाय की महिलायें नाबालिग व बालिग लडकीयों से देह व्यापार करवा रही है। सूचना पर से थाने पर सभी आवश्यक कार्यवाही करने पश्चात् मय फोर्स के मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुॅचे, जहाॅ पर उक्त घरों की घेराबंदी कर आरोपीयों को पकड़ा गया तथा आरोपीयों के घर से लडकीया मिली। जिसके आधार पर आरोपीयों के विरूद्ध रिपोर्ट थाना नीमच सिटी पर अपराध क्रमांक 595/2019, धारा 370, 372 भादवि 3, 4, 5, 6 अनैतिक देह व्यापार व 3/4 पाॅक्सों एक्ट के अंतर्गत की गई। पुलिस द्वारा आरोपीयों को गिरफ्तार कर शेष आवश्यक विवेचना पूर्ण कर चालान विशेष न्यायालय नीमच में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन की ओर से जगदीश चैहान, जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा आरोपीयों की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया, कि आरोपीयों द्वारा लडकीयों से देह व्यापार कराया जा रहा था, जो की एक गंभीर अपराध हैं। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर विवेक कुमार, विशेष सत्र न्यायाधीश (पाॅक्सों एक्ट), नीमच द्वारा आरोपीगण (1) बबीता, (2) सारिका (3) कलाबाई (4) पुष्पाबाई निवासी-जेतपुरा, जिला-नीमच, द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर आरोपीगण को जेल भेज दिया गया।