खाद्य अधिकारी सोलंकी एवं नायब तहसीलदार दांगी की कार्यवाही शंका के घेरे में
नीमच। नीमच मे गत दिनो पीडीएस के चावल की हैराफेरी करने वाले चार व्यापारियों को काला बाजारी करने के जुर्म मे विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। जिससे नीमच जिले में गरीबों के हक पर डाका डालकर राशन हड़पने वालों में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। इतनी बड़ी कार्यवाही होने से संपूर्ण नीमच जिले में राशन की कालाबाजारी करने वालो में भय का वातावरण व्याप्त हो गया है।
जिला कलेक्टर के दिशा निर्देश में की गई उक्त कार्यवाही प्रशंसनीय है। इस मामले मे प्रशासनिक अधिकारियों जिसमें नायब तहसीलदार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, मंडी निरीक्षक के द्वारा चार अलग-अलग स्थानों पर छापामार कार्यवाही कर बहुत बड़ी मात्रा में पीडीएस का चावल जो कि गरीब परिवारों में वितरण के लिये राशन दुकानों पर आया था बरामद किया गया। इन गोदामों से गेहूं व चावल पकडे जाने की सूचना से काला बाजारीयो मे हडकम्प मच गया।
इस मामले में जिला कलेक्टर राजन् द्वारा गंभीरता दिखाते हुए राशन की काला बाजारी करने वालो के खिलाफ सख्त कार्यवाही के आदेश दे दिए गए एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की रिपोर्ट पर चारो काला बाजारियों के खिलाफ थाना नीमच केंट में भादवि की धारा 429 व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया। दूसरी तरफ ऐसा ही एक गंभीर मामला सिंगोली तहसील के रतनगढ कस्बे में गत 28 मार्च 2020 को आया था, जिसमें रतनगढ के एक व्यापारी विशाल पिता शांतिलाल मित्तल द्वारा राशन के गेहूं एवं चावल की काला बाजारी की सूचना पर मौके पर रतनगढ़ के कार्यपालक मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार महेंद्रसिंह दांगी ने पहुंचकर खाद्य एवं औषधि प्रसाधन को अवगत करा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर गोदाम को सील किया था।
यह गोदाम पास में ही संचालित राशन वितरण की दुकान के नजदीक ही था। जहां पर व्यापारी द्वारा उपभोक्ता को मिले हुए चावल,गेहूं खरीदे जा रहे थे। निरीक्षण के दौरान गोदाम से काला बाजारी कर एकत्रित किया गया 490 किलो गेहूं एवं 85 किलो चावल राशन की दुकान पर गरीबों को वितरित किए जाने वाले पाए गए। इसके साथ ही गोदाम में बडी मात्रा मे गेहूं चावल एवं सरसों का भी स्टॉक मिला था। जिसका पंचनामा बनाया गया था।इस कार्यवाही के दौरान नायब तहसीलदार महेंद्रसिंह दांगी, रतनगढ थाने में पदस्थ एएसआई दशरथसिंह चौहान, डिकैन चौकी प्रभारी ओ.एल. बारिया भी शामिल थे। लेकिन दूसरे दिन दिनांक 29 मार्च 2020 को ही कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जावद, एवं जिला खाद्य अधिकारी राजू सोलंकी, नायब तहसीलदार महेन्द्रसिंह दांगी सहित अन्य अधिकारी के द्वारा व्यापारी के सील किए गए गोदाम को स्टॉक चेक करने के नाम पर खोलकर वापस सील कर दिया गया। इस दौरान लोक डाउन लगा होने की वजह से किसी को कानों कान भनक तक नही लगी। और काला बाजारी के पकडे गए चावल एवं गेहूं की आसानी से हेरा फेरी कर मामले को रफा दफा कर दिया गया। इस मामले मे दोषियों पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही का नही होना बहुत बडे लेन देन की संभावना से इंकार नही किया जा सकता। जिला कलेक्टर महोदय जितेंद्रसिंह राजे को इस मामले में दोषी व्यापारी सहित शामिल सभी दोषी अधिकारी कर्मचारियों पर भी सख्त कार्यवाही करना चाहिए।