नीमच। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के निवासी श्यामलाल मीणा 28 दिसम्बर 2019 को जीरन थाने के अंतर्गत आने गांव की एक नाबालिग लड़की का अपहर कर लिया था। जिसे विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉस्को एक्ट) ने जेल भेज दिया। जानकारी अनुसार विवेक कुमार, विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉस्कों एक्ट) नीमच ने 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाले आरोपी श्यामलाल पिता चतुर्भुज मीणा ने जमानती आवेदन प्रस्तुत किया। अभियोजन ने विरोध करने पर जमानत आवेदन खारिज कर आरोपी को जेल भेज दिया। अभियोजन मीडिया सेल के विशेष लोक अभियोजक जगदीश चौहान नें जानकारी में बताया कि घटना 28 दिसम्बर 2019 जीरन थाना क्षेत्र की हैं। फरियादिया जीरन थाने रिपोर्ट लिखाई कि 28 दिसम्बर को वह व उसका पुत्र बाहर गए थे तथा पति बकरी चराने गए थे। जब वह व उसका पुत्र शाम को घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी लडकी घर पर नहीं हैं। आस-पास व रिश्तेदारी के वहां तलाश की गई, पर लडकी कहीं पता नहीं चला। एक बार फरियादी ने लडकी को किसी श्यामलाल से फोन पर बात करते सुना था। इसी शंका में श्याम के विरूद्ध एक आवेदन दिया था व लडकी को भगाकर ले जाने की शिकायत की । पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध 363 धारा रिपोर्ट दर्ज की तथा विवेचना के बाद जीरन थाना पुलिस ने विवेचना शुरू की तथा लड़की आरोपी के चंगुल से छुड़वाकर आरोपी को गिरफ्तार विशेष न्यायालय नीमच में चालान प्रस्तुत किया । अभियोजन की ओर से श्री जगदीश चौहान ने जिला अभियोजन अधिकारी के आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि 16 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसलाकर ले गया था, जो की एक गंभीर अपराध हैं। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर श्री विवेक कुमार, विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉस्कों एक्ट), नीमच ने आरोपी श्यामलाल पिता चतुर्भुज मीणा, निवासी-ग्राम राणामगरी, जिला-प्रतापगढ़, राजस्थान को जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेज दिया ।