मनासा। धर्मकुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा रामपुरा की प्रसिद्ध बोहरा समाज की दरगाह की तिजोरी में रखे नगदी की षडयंत्र पूर्वक अपनें साथियों के साथ मिलकर चोरी करने वाले आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का अभियोजन द्वारा विरोध करने पर खारिज कर जेल भेजा। सहायक मीडिया सेल प्रभारी योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ नें जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 28.01.2019 को रामपुरा स्थित बोहरा समाज की दरगाह मे हुई चोरी के सम्बंध थाना रामपुरा में सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस ने फरार आरोपी जो उक्त चोरी के षड़यंत्र में शामिल था। जिस आरोपी पर पुलिस थाना रामपुरा में अपराध क्रमांक 26/2019 धारा 457, 380, 120 बी भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया था। पुलिस थाना रामपुरा नें विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहा पर उसके द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। योगेश कुमार तिवारी, ए.डी.पी.ओ. द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क रखा कि आरोपी द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर दरगाह कि तिजोरी में रखे नगदी रुपये की षड़यंत्र पूर्वक चोरी की हैं। जो एक गंभीर अपराध हैं। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपी राजन पिता प्रभुलाल बाछड़ा, उम्र-40 वर्ष, निवासी ग्राम- तलाउ, थाना कुकडेश्वर, जिला नीमच द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर उसको जेल भेज दिया गया।