Latest News

नाबालिग लडकी का अपहरण करने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर भेजा जेल।

Harit Kadam June 26, 2020, 6:49 pm Technology

नीमच। विवेक कुमार, विशेष सत्र न्यायाधीश (पाॅक्सों एक्ट), नीमच द्वारा नाबालिग लडकी का अपहरण करने वाले आरोपी दीपक द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का अभियोजन द्वारा विरोध करने पर जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेजा। अभियोजन मीडिया सेल को विशेष लोक अभियोजक जगदीश चैहान नें जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 23.02.2020 थाना नीमच केंट की हैं। पीडिता के रिश्तेदार ने थाना नीमच केंट में इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि घटना दिनांक को मैं और मेरी पत्नी काम से बाहर गये थे, वापस आकर देखा तो मेरी साली घर पर नहीं थी, जिस पर से मैंने आस-पास व रिश्तेदारी में तलाश की परन्तु कोई पता नहीं चला, जिस पर से फरियादी द्वारा अज्ञात आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट थाना नीमच केंट पर अपराध क्रमांक 131/2020, धारा 363 भादवि की अंतर्गत की गई। पुलिस थाना नीमच केंट द्वारा विवेचना के दौरान पीडिता को दस्तयाब किया गया, जिस पर पीडिता ने बताया कि आरोपी उसे अपनी मोटरसाईकल पर बिठाकर ले गया था। आरोपी को गिरफ्तार कर शेष आवश्यक विवेचना पूर्ण कर चालान विशेष न्यायालय नीमच में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से जगदीश चैहान, जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया, कि आरोपी द्वारा अन्य आरोपी के साथ मिलकर नाबालिग को बहला फुसलाकर ले गया, जो की एक गंभीर अपराध हैं। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर विवेक कुमार, विशेष सत्र न्यायाधीश (पाॅक्सों एक्ट), नीमच द्वारा आरोपी दीपक पिता दयाराम चैहान, उम्र-19 वर्ष, निवासी-सदर, जिला नीमच द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर उसको जेल भेज दिया गया।

Related Post