नीमच। विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीमच द्वारा धार्मिक भावनाए आहत करने वाले आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अभियोजन द्वारा विरोध करने पर निरस्त कर आरोपी को जेल भेजा।
अभियोजन मीडिया सेल को रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ नें जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 21.06.2020 की हैं। फरियादी वसिम द्वारा थाना नीमच केेंट में एक लेखी शिकायत आवेदन दिया कि आरोपी मनोज द्वारा फेसबुक पर विशेष संप्रदाय के लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने संबंधी पोस्ट की थी, जिससे संप्रदाय के लोगों की धार्मिक भावनाए आहत हुई है, जिस पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 256/20, धारा 295, 188 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवचेना में लिया गया।
पुलिस थाना नीमच केंट द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का घोर विरोध किया गया। जिससे सहमत होकर विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीमच ने इस आधार पर की आरोपी द्वारा विशेष संप्रदाय के लोगो में धार्मिक भावनाए आहत की है, जो की एक गंभीर अपराध है। आरोपी मनोज पिता चतुर्भुज शर्मा, उम्र-36 वर्ष, निवासी- कीर्तिनगर, नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर जेल भेजने का आदेश दिया गया।