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55 लीटर महुआ हाथ भट्टी की शराब की तस्करी करने वाले आरोपी की जमानत खारीज कर भेजा जेल

NEEMUCH HEADLINES May 31, 2020, 6:34 pm Technology

मनासा। धर्म कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा ने लाॅकडाऊन में 55 लीटर महुआ हाथ भट्टी की शराब की तस्करी के आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का अभियोजन द्वारा विरोध करने पर जमानत खारिज कर उसकों जेल भेजने का आदेश दिया गया। अभियोजन मीडिया सेल को एडीपीओ योगेश कुमार तिवारी द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 29.05.2020 की रात्री के लगभग 8 बजे चचोर रोड, थाना रामपुरा की हैं। थाना प्रभारी रामपुरा निरीक्षक पी. एस. डामोर को लाॅकडाऊन ड्यूटी के दौरान मिली मुखबीर सूचना के आधार पर वह पंचानों व वाहन चालक लेकर आरोपी के खेत के पास जो कि चचोर रोड, थाना रामपुरा पर स्थित हैं पर पहुचे, जहा एक व्यक्ति रोड किनारे दो प्लासटीक की केने लेकर बैठा हुआ था, जिसमें क्रमशः 30 व 25 लीटर महुआ हाथ भट्टी की शराब भरी हुई थी, जिसको बेचने के लिये वह बैठा हुआ था तथा उसका उसके पास लाईसेंस भी नहीं था। घटनास्थल से ही आरोपी के कब्जे से शराब को जप्त कर व उसको गिरफ्तार करके, थाना रामपुरा में लाया गया, जहाॅ उसके विरूद्ध अपराध क्रमांक 70/20, धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गयी। आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर उसके द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा विडियों काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क रखे गये कि आरोपी द्वारा लाॅकडाऊन में बल्क मात्रा में अवैध रूप से महुआ हाथ भट्टी की शराब की तस्करी की जा रही थी, इसलिए आरोपी का कृत्य गंभीर प्रकृति का हैं, इसलिए उसको जमानत प्रदान नहीं की जाये। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर धर्म कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपी भागीरथ पिता नन्दा बलाई, उम्र-30 वर्ष, निवासी-ग्राम बनडा, थाना रामपुरा, जिला नीमच का जमानत आवेदन खारीज कर जेल भेजने का आदेश दिया गया।

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