मनासा। धर्म कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा शराब तस्करी में प्रयुक्त वाहन क सुपुर्दगी आवेदन अभियोजन द्वारा आपत्ति किये जाने पर निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल को एडीपीओ योगेश कुमार तिवारी, द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 13.02.2020 को थाना मनासा में एएसआई आर. सी. खण्डेलवाल को मुखबीर से सुचना प्राप्त हुई थी कि 2 आरोपी मारूती ओमनी सफेद रंग कार क्रमांक एमपी 44 बीसी 2101 में अवैध अंग्रेेजी शराब व बीयर भरकर झार्डा तरफ से माहगढ़ तरफ आने वाले हैं।
सुचना पर से मय फोर्स पंचान के रवाना होकर आंत्रीमाता फंटे नाकाबंदी करते मुखबीर सुचना पर मारूती वेन ओमनी आती हुई दिखी, जिसे रोककर कार की तलाशी लेनेे पर पिछे वाली सीट पर अंग्रेजी शराब के मैकडाॅवेल के चार कारटुन तथा 3 कारटुन किगंफिशर बीयर कि भरी होना मिली, जिसको लाने ले जाने व अपने पास रखने के अनुज्ञा पत्र नहीं होना से कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत दण्डनीय होना पाया गया, जिस कारण आरोपीगण युवराज सिंह पिता राजेन्द्रसिंह राजपुत, उम्र- 18 वर्ष तथा कृष्णपाल सिंह पिता लोकेन्द्रसिंह राजपुत, उम्र- 30 वर्ष, दोनों निवासीगण- महागढ़ को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से शराब व बीयर, मारूती कार, मोबाईल फोन व नकदी 1350रू जप्त कर उनके विरूद्ध थाना मनासा अपराध क्रमांक 80/20 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इसी दौरान आरोपी द्वारा जप्तशुदा मारूती कार को सुपुर्दगी पर लेने के लिए न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया।
योगेश कुमार तिवारी, ए.डी.पी.ओ. द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से सुपुर्दगी आवेदन का विरोध करते हुए तर्क रखा कि जप्तशुदा वाहन की राजसात की कार्यवाही जिला दण्डाधिकारी महोदय नीमच के लंबित है तथा वाहन में से बल्क मात्रा में अवैध शराब जप्त हुई हैं, जो एक गंभीर अपराध है, इसलिए आरोपी को वाहन सुपुर्दगी पर ना दिया जाये। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर धर्म कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा सुपुर्दगी आवेदन निरस्त किया गया।