मनासा। धर्म कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा ने लाॅकडाऊन में 60 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब की तस्करी के आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का अभियोजन द्वारा विडियों काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विरोध करने पर जमानत खारिज कर उसकों जेल भेजने का आदेश दिया गया।
अभियोजन मीडिया सेल को एडीपीओ योगेश कुमार तिवारी द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 15.05.2020 की रात्री के लगभग 8 बजे दायमाखेडी फंटा पुलिया के पास, हाडीपीपलीया, मनासा की हैं। थाना मनासा में पदस्थ एस.आई. रमेशचन्द्र को मिली मुखबीर सूचना के आधार पर वह एक सैनिक को हमराह लेकर दायमाखेडी फंटा पुलिया के पास, हाडीपीपलीया पहुचे, जहा एक व्यक्ति बिना नम्बर की मोटरसाईकल पर दोनो ओर नाईलोन की रस्सी से 30-30 लीटर की दो प्लासटीक की केने लटकाकर खडा हुवा था, जिसमें 30-30 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब भरी हुई थी, जिसकी वह तस्करी करने के लिए जा रहा था तथा उसका उसके पास लाईसेंस भी नहीं था। घटनास्थल से ही आरोपी के कब्जे से शराब व मोटरसाईकल को जप्त कर व उसको गिरफ्तार करके, थाना मनासा में लाया गया, जहाॅ उसके विरूद्ध अपराध क्रमांक 172/20, धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गयी। आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर उसके द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा विडियों काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क रखे गये कि आरोपी द्वारा लाॅकडाऊन में बिना नम्बर की मोटरसायकल से बल्क मात्रा में अवैध रूप से हाथ भट्टी की कच्ची शराब की तस्करी की जा रही थी, इसलिए आरोपी का कृत्य गंभीर प्रकृति का हैं, इसलिए उसको जमानत प्रदान नहीं की जाये। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर *श्री धर्म कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा* द्वारा आरोपी मानसिंह पिता रोडीलाल बंजारा, उम्र-30 वर्ष, निवासी-छोटा किरपुरीया, थाना मनासा, जिला नीमच का जमानत आवेदन खारीज कर जेल भेजने का आदेश प्रदान किया गया।