नीमच। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा द्वारा मनासा, सरवानिया महाराज एवं जावद में अनाधिकृत रूप से आवासीय कालोनी विकसित कर, भूखण्डों का विक्रय करने वाले कालोनाईजरों के विरूद्ध आदेश पारित कर, इन अनाधिकृत कालोनियों की भूमि में किसी भी तरह के अंतरण पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है।
इस संबंध में संबंधित नगरीय निकाय एवं एसडीएम को समाचार पत्र एवं अन्य माध्यमों से सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कराने के आदेश भी दिए है। साथ ही म.प्र.नगरपालिका अधिनियम एवं म.प्र.नगरपालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 22 के अंतर्गत अनावेदक कालोनाईजर के विरूद्ध संबंधित पुलिस थाने में एफ.आई.आर.दर्ज कराने का आदेश संबंधित मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को दिया गया है। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार कलेक्टर हिमांशु चंद्रा द्वारा मंगलवार को आवेदक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जावद विरूद्ध अनावेदक कैलाशचंद्र पिता गोविंदराम तेली शीतला माता मोहल्ला जावद, पुष्करराज तेली पिता गोविंदराम तेली एवं अभिषेक पिता अशोक भारव्दाज निवासी जावद के एक प्रकरण में पारित आदेशानुसार अनावेदकों द्वारा अवैध रूप से अवैध कालोनी का निर्माण कर, छोटे-छोटे भूखण्ड का विक्रय करना पाया जाने और अवैध कालोनी विकसित करने पर संबंधित उक्त अनावेदकों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने और म.प्र.नगरपालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 22 (4) के तहत अनाधिकृत कालोनी में सभी चिंहाकन और सभी प्रकार के निर्माण हटाने की कार्यवाही करने के निर्देश एसडीएम एवं संबंधित सीएमओ को दिए है। कलेक्टर द्वारा आवेदक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मनासा एवं अनावेदक काईद जोहर पिता अब्बास अली बोहरा निवासी रानी लक्ष्मीबाई मार्ग मनासा के प्रकरण में पारित आदेशानुसार म.प्र. नगरपालिका अधिनियम एवं म.प्र. नगरपालिका (कालोनी विकास) नियम के अंतर्गत अनाधिकृत कालोनी की भूमि में किसी भी प्रकार के अंतरण पर रोक लगाते हुए इस संबंध में सार्वजनिक सूचना, समाचार पत्र एवं अन्य माध्यमों में प्रकाशित कराने एवं अनावेदक के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने तथा अनाधिकृत कालोनी में सभी चिंहाकन और सभी प्रकार के निर्माण हटाने की कार्यवाही करने का आदेश एसडीएम एवं संबंधित सीएमओ मनासा को दिए है।
इसी तरह अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जावद एवं अनावेदक मनोज पिता रामलाल छाबडा, सुभाष पिता मोतीलाल छाबडा निवासी उषागंज कालोनी मनासा एवं रोशनलाल जैन पिता देवीलाल जैन निवासी सरवानिया महाराज के प्रकरण में कलेक्टर द्वारा मंगलवार को पारित आदेशानुसार म.प्र. नगरपालिका अधिनियम एवं म.प्र.नगरपालिका (कालोनी विकास) नियम के अंतर्गत अनाधिकृत कालोनी की भूमि में किसी भी प्रकार के अंतरण पर रोक लगाते हुए इस संबंध में सार्वजनिक सूचना, समाचार पत्र एवं अन्य माध्यमों में प्रकाशित कराने एवं अनावेदकों के विरूद्ध एफ.आई.आर.दर्ज कराने तथा अनाधिकृत कालोनी में सभी चिंहाकन और सभी प्रकार के निर्माण हटाने की कार्यवाही करने का आदेश एसडीएम जावद एवं संबंधित सीएमओ सरवानिया महाराज को दिए है।