मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को एस.आई.आर. कार्यक्रम की जानकारी दी

Neemuch headlines October 28, 2025, 7:56 pm Technology

मंदसौर । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 (Special Intensive Revision - SIR) के संबंध में विस्तृत कार्यक्रम जारी किया गया है। इस विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ मंदसौर जिले में आज दिनांक 28 अक्टूबर 2025 से किया गया है। इसी क्रम में आज जिला निर्वाचन कार्यालय में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी दलों को एस.आई.आर. कार्यक्रम की जानकारी दी गई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में कुल 10,49,290 मतदाता पंजीकृत हैं। बी.एल.ओ. द्वारा 04 नवम्बर 2025 से 04 दिसम्बर 2025 तक एक माह की अवधि में प्रत्येक मतदान केंद्र पर गणना प्रपत्र (Enumeration Form - EF) भरवाए जाएंगे। इसके बाद निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन 09 दिसम्बर 2025 को किया जाएगा। दावे एवं आपत्तियाँ 09 दिसम्बर 2025 से 08 जनवरी 2026 तक आमंत्रित की जाएंगी तथा अंतिम प्रकाशन 07 फरवरी 2026 को किया जाएगा। यह SIR वर्ष 1951 से 2004 तक कुल आठ बार किया जा चुका है, और पिछला SIR वर्ष 2002–2004 में आयोजित हुआ था। इस बार के SIR में प्रत्येक मौजूदा मतदाता को गणना प्रपत्र (EFs) वितरित किए जाएंगे। बी.एल.ओ. मतदाताओं को पिछले SIR (2002–2004) के रिकॉर्ड से नाम मिलान (Linking) करने में सहायता करेंगे। इसके लिए मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट (https://voters.eci.gov.in/) का उपयोग भी कर सकेंगे। नए मतदाताओं के नाम जोड़ने हेतु फॉर्म-6 एवं घोषणा प्रपत्र एकत्र किए जाएंगे। बी.एल.ओ. प्रत्येक मतदाता के घर पर कम से कम तीन बार जाकर जानकारी संकलित करेंगे। विशेषकर शहरी या अस्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता ऑनलाइन भी EF भर सकेंगे। इस प्रक्रिया के दौरान ऐसे मतदाताओं की भी पहचान की जाएगी जो मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं या एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत हैं। गणना चरण में EF के साथ किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। निर्वाचन कार्य हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सांकेतिक सूची मतदाता सूची से संबंधित कार्यों में उपयोगी दस्तावेजों की सांकेतिक (परंतु पूर्ण नहीं) सूची जारी की गई है। यह सूची मतदाताओं की पहचान, निवास तथा अन्य आवश्यक प्रमाण के लिए उपयोग की जा सकेगी। किसी केंद्रीय / राज्य सरकार / सार्वजनिक उपक्रम द्वारा नियमित कर्मचारी / पेंशनर को जारी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश। 2) भारत में किसी सरकार / स्थानीय निकाय / बैंक / डाकघर / एलआईसी / सार्वजनिक उपक्रम द्वारा 01.07.1987 से पूर्व जारी पहचान पत्र / प्रमाण पत्र / दस्तावेज। 3) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र। 4) पासपोर्ट। 5) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक या शैक्षणिक प्रमाण पत्र।6) सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र। 7) वन अधिकारी प्रमाण पत्र। 8) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ओबीसी / एससी / एसटी या अन्य जाति प्रमाण पत्र। 9) राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ उपलब्ध हो)। 10) राज्य / स्थानीय निकाय द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर। 11) सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र।

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