भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव आज सोमवार 29 सितम्बर को 20 हजार से अधिक अशासकीय विद्यालयों के बैंक खातों में 489 करोड़ रुपये की राशि अंतरित कर दिए है। यह कार्यक्रम हरदा जिले के खिरकिया में होगा। सीएम शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत 20 हजार 652 अशासकीय विद्यालयों को 489 करोड़ रुपये की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित किए है। प्रदेश में नि:शुल्क अध्ययनरत बच्चों की वर्ष 2023-24 की 8 लाख 45 हजार बच्चों की फीस की प्रतिपूर्ति होगी।
इसके अलावा विकास कार्यों का भूमि-पूजन, लोकार्पण और इस राशि से जन-कल्याणकारी योजनाओं में हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण भी करेंगे। अबतक 19 लाख छात्रों को मिल चुका है लाभ शिक्षा का अधिकार अधिनियम में गैर-अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को उनके समीप के विद्यालय में प्रथम प्रवेशित कक्षा की न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर नि:शुल्क प्रवेश का प्रावधान है। वर्तमान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रदेश में लगभग 8 लाख 50 हजार बच्चे अशासकीय विद्यालयों में नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश में वर्ष 2011-12 से लागू इस प्रावधान के तहत अब तक 19 लाख बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा अब तक 3 हजार करोड़ रुपये की फीस प्रतिपूर्ति की जा चुकी है।निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वर्ष 2023-24 के अशासकीय विद्यालयों के प्रेषित प्रस्ताव पर नियमानुसार पोर्टल से जनरेटेड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के माध्यम से फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही की गयी है।
प्रदेश में शिक्षण-सत्र 2025-26 में अशासकीय विद्यालयों में मान्यता नवीनीकरण की तिथि में वृद्धि की गई है। इस संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र ने जिला कलेक्टर्स, जिला परियोजना समन्वयक और विकासखण्ड स्रोत समन्वयक को निर्देश जारी किये हैं, जिसमें कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत कक्षा-1 से 8 तक के समस्त अशासकीय स्कूलों को मान्यता लेना अनिवार्य है। कुछ अशासकीय विद्यालयों ने सत्र 2025-26 के लिये मान्यता नवीनीकरण आवेदन नहीं किया है। अशासकीय स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मान्यता नवीनीकरण के लिये विशेष विलंब शुल्क 10 हजार रुपये के साथ आवेदन करने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। निर्धारित प्रक्रिया से मान्यता नवीनीकरण आवेदन करने के लिये पोर्टल 29 सितम्बर से प्रारंभ किया जा रहा है। इसकी अंतिम तिथि 10 अक्टूबर है।
आधार सेवा सर्विस के कारण कार्यवाही 3 से 5 अक्टूबर तक स्थगित रहेगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल और जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।