नीमच। कलेक्टर हिमाशु चंद्रा द्वारा अवैध खनिज परिवहन के तीन प्रकरणों में अनावेदकों पर कुल पांच लाख चार हजार पिचहत्तर रूपये की शास्ति अधिआरोपित की गई है । कलेक्टर ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत अनावेदक वाहन मालिक श्रीमति चंचल पति विनोद कुमावत निवासी बर्नियावास मोतिपुरा तहसील बेगू जिला चित्तौडगढ़ द्वारा रेत परिवहन हेतु रायल्टी पास नहीं पाये जानें पर खनिज की रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 46875 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 4 लाख इस प्रकार वाहन चालक ,मालिक पर कुल. 446875 रूपए की शास्ति अधिरोपित की है।
खानि अधिकारी को निर्देशित किया है कि अधिरोपित जुर्माने की राशि 446875 रूपए चालान से 15 दिवस के अन्दर शासकीय कोष में जमा होने पर जप्त शुदा वाहन ट्राला (आर जे.27 जी.ई 3825 )को मुक्त करने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जाए। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार खनिज सर्वेयर द्वार 17 सितम्बर 2025 को डिकेन तहसील जावद में आकस्मिक भ्रमण के दौरान वाहन ट्राला (आर जे.27 जी.ई 3825 ) में खनिज भरा हुआ पाया गया। वाहन चालक को रायल्टी रसीद जांच हेतु दिखाने के निर्देश दिए गए। मौके पर वाहन चालक,मालिक के पास रेत परिवहन हेतु रायल्टी पास नहीं पाये जाने से वाहन जप्त कर,पुलिस चौकी डीकेन की अभिरक्षा में रखा गया तथा अवैध परिवहनकर्ता के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया था ।
इसी तरह कलेक्टर हिमाशु चंद्रा द्वारा एक अन्य प्रकरण में अनावेदक वाहन मालिक जितेन्द्र पिता जगदीश नायक निवासी रूपपुरा तह. जावद जिला नीमच द्वारा रेत परिवहन हेतु रायल्टी पास नहीं पाये जानें पर खनिज की रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 3600 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 25 हजार रूपए इस प्रकार वाहन चालक ,मालिक पर कुल. 28600 रूपए की शास्ति अधिरोपित की है। इसके अलावा अनावेदक वाहन मालिक चमनलाल पिता बंशीलाल नायक निवासी ग्राम सुवाखेड़ा तहसील जावद जिला नीमच द्वारा रेत परिवहन हेतु रायल्टी पास नहीं पाये जानें पर खनिज की रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 3600 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 25 हजार रूपए इस प्रकार वाहन चालक ,मालिक पर कुल. 28600 रूपए की शास्ति अधिरोपित की है।