पुराने विवाद के कारण एक-दूसरे के साथ मारपीट करने वाले चार आरोपीगण को 03-03 माह का सश्रम कारावास

Neemuch headlines August 28, 2025, 4:43 pm Technology

नीमच। श्रीमती अंकिता गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा पुराने विवाद के कारण एक-दूसरे के साथ मारपीट करने वाले एक पक्ष के दो

आरोपीगण:-

(1) सुशील पिता मुरलीधर कुकरेजा, उम्र-20 वर्ष तथा

(2) हर्षित चौपड़ा, उम्र-25 वर्ष, दोनो निवासी-विकास नगर, 14/2, नीमच और

दूसरे पक्ष के दो आरोपीगण:-

(1) युवराज पिता प्रमोद शर्मा, उम्र-21 वर्ष, निवासी-नायका ओली, नीमच व

(2) लोकेश पिता घनश्याम प्रजापति, उम्र-21 वर्ष, निवासी-ग्वालटोली, जिला नीमच, इस प्रकार दोनो पक्षों के चार आरोपीगण को धारा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03-03 माह के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं विपिन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 6 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 11 सितम्बर 2019 को रात्री के लगभग 11 बजे स्कीम नम्बर 36, नीमच की हैं।

घटना के पूर्व ही दोनो पक्षों का एक-दूसरे से विवाद चल रहा था, जिसके कारण ही घटना दिनांक को दोनो पक्षों के लोगो ने एक-दूसरे के साथ लात-घूंसो व शराब की बोतल से मारपीट कर एक-दूसरें को चोटे पँहुचाई थी।

दोनो पक्षकार द्वारा एक-दूसरे के विरूद्ध पुलिस थाना नीमच केंट में रिपोर्ट लेख कराई गई। पुलिस नीमच केंट द्वारा दोनो पक्षों के घायलों का मेडिकल कराये जाने के पश्चात् और शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में दोनो पक्षकारों के फरियादीगण, आहतगण व बीच-बचाव करने वाले चश्मदीद साक्षीगण सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा की गई।

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