मनासा। आशुतोष यादव, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, मनासा, जिला नीमच द्वारा बकरा लूटने के दौरान फरियादी के साथ मारपीट करने वाले आरोपीगण (01) सचिन पिता मानसिंह बांछड़ा, आयु-28 वर्ष, (02) अनुकूल पिता मानसिंह उर्फ विजेश बांछड़ा, आयु-26 वर्ष, व (03) विजेश पिता मानसिंह बांछड़ा, आयु 45 वर्ष, तीनों निवासीगण -ग्राम बर्डिया, तहसील-मनासा, जिला-नीमच को धारा 394 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 0
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया गया कि घटना लगभग 5 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 16.08.2020 को दिन के लगभग 03:30 बजे ग्राम भोपाली, तहसील मनासा की हैं। फरियादी अर्जुन मीणा खेल मैदान में अपनी बकरियां चरा रहा था तभी वहां पर आरोपीगण आए और फरियादी का बकरा पकड़ लिया और ले जाने का प्रयास करने लगे तभी फरियादी ने उनको रोकने की कोशीश की तो तीनो आरोपीगण ने फरियादी के साथ लात-घूंसो से मारपीट कर चोटे पँहुचाई। फरियादी के चिल्लाने की आवाज सुनकर पास के खेत में काम कर रहें ताराचंद व राहुल मीणा उसे बचाने आए तो आरोपीगण ने उनके साथ भी लात-घूंसों से मारपीट की, जिसके बाद तीनों आरोपीगण मौके से भाग गए। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरूद्ध थाना मनासा में रिपोर्ट लेख की गई। मनासा पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग अपर सत्र न्यायालय, मनासा में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व आहतगण सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया एवं अर्थदण्ड की कुल राशि 3000रू को आहत अर्जुन को प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश भी दिया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक गुलाबसिंह चंद्रावत द्वारा की गई।