जावद। विवाहित महिला को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाले संजय पिता कैलाश सोनी शाहपुरा वाले का अग्रिम जमानत याचिका जावद न्यायालय में निरस्त कर दी।
जानकारी अनुसार जावद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार पाटीदार की न्यायालय में अग्रिम जमानत हेतु आरोपी संजय द्वारा अभिभाषक के माध्यम से जमानत याचिका लगाई गई थी जहां पीड़ित महिला द्वारा अपने अभिभाषक विजय जोशी के माध्यम से उक्त जमानत याचिका आवेदन पर आपत्ति दर्ज कराई थी, माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के तर्क के आधार पर याचिकाकर्ता आरोपी संजय सोनी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
उक्त मामले में जावद पुलिस द्वारा दिनांक 18 मई 2025 से आज दिनांक तक आरोपी को गिरफतार नहीं कर पायी है।