नीमच । म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार नवीन शैक्षणिक सत्र 2025-26 प्रारंभ होने से समस्त शासकीय, अशासकीय विद्यालयों में पठन-पाठन प्रारंभ किया गया है। निजी विद्यालयों हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी राजपत्र, मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा अन्य संबंधित विषयों का विनियमन) नियम-2018 एवं नियम-2020 प्रभावशील है। नियम- 2020 की धारा 6 में प्रावधान है कि निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र या अभिभावकों को पुस्तकें, युनिफार्म, टाई, जुते, कॉपी आदि केवल चयनित विक्रेताओं से क्रय करने के लिए औपचारिक अथवा अनोपचारिक किसी भी रूप में बाध्य नहीं किया जायेगा।
इसी क्रम में अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत, छात्र, छात्राओं की सुविधा के लिए जिला स्तर पर 19 एवं 20 अप्रेल 2025 को ( दो दिवसीय) पुस्तक मेले का आयोजन सीएसव्ही अग्रोहा भवन नीमच में प्रात: 10 बजे से सांय 5 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। जिसमें अशासकीय स्कूल के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यपुस्तक एवं समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए कापियां, यूनीफार्म एवं अन्य स्टेशनरी सामग्री विशेष छूट पर उपलब्ध होगी। जिला शिक्षा अधिकारी नीमच ने अपील की है, कि अधिक से अधिक विद्यार्थी एवं अभिभावक निर्धारित 2 दिवसीय पुस्तक मेले में उपस्थित होकर विशेष छूट का लाभ उठाए।