मन्दसौर। पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनन्द के द्वारा अवैध शराब की धरपकड़ कर कार्यवाही हेतु जिले के सभी थाना प्रभारियों को आदेशित किया गया । जिसके पालन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरोठ श्रीमति हेमलता कुरील, प्रभारी sdop गरोठ दिनेश प्रजापति के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी भानपुरा निरीक्षक आर.सी. दांगी के नेतृत्व मे दिये गये दिशा निर्देशो सउनि अनुरुप सउनि औंकारसिंह ठाकुर व उनकी टीम देहात भम्रण के दौरान अवैध अग्रेजी शराब की 65 पेटी तथा 05 पेटी किंगफिसर बीयर किमती 03.30 लाख रुपये कुल किमती 12 लाख 30 हजार रूपये जप्त किया।
जानकारी अनुसार 10.03.2025 को सउनि औंकारसिंह ठाकुर को देहात भम्रण करते हुए 8 लेन तिराहा से आगे झालावाड रोड पर नहर के पास स्थित ढाबे के पास पहुंचे तभी एक ग्रे कलर की XUV कार संदीग्ध अवस्था में झालावाड रोड तरफ से भानपुरा की और आते दिखी जिसको हमराह फोर्स की मदद से आम रोड पर रोका तथा उपरोक्त पंचानों के समक्ष XUV-5OO कार क्रमांक-GJ-03 ER-4858 के चालक का नाम पता पुछते उसने अपना नाम- राजवेल पिता राजेन्द्र जाति मईडा भील उम्र 25 साल निवासी रतनपुरा जिला बांसवाडा (राज.) का होना बताया जो XUV-5OO कार के अन्दर चैक करते उसके अन्दर 70 पैटी खाकी कलर के सिलबंद खोखे होना पाये गये जिनको पंचानो के समक्ष खोलकर चैक करते 65 पैटी मे काउण्टी क्लब व्हिस्की के अंग्रेजी शराब के क्वार्टर भरे होना पाये गये जो प्रत्येक पैटी को चैक करते प्रत्येक पेटी में सीलबंद 48 क्वार्टर होना पाये गये ।
तथा 05 पैटी खोखे में किंगफिशर बीयर भरी होना पाई गई जो प्रत्येक पेटी में 12 बीयर होना पाई। राजवेल से उक्त शराब व बीयर को परीवहन कर लाने,ले जानें का लायसेन्स व परमीट के बारे में पुछते नही होना बताया आरोपी ने उक्त अवैध शराब गोमती नगर झालावाड (राज.) की से लाना बताया व बांसवाडा राज. और गुजरात तरफ खपानें ले जाना बताया। जो आरोपी का कृत्य आबकारी एक्ट के तहत दण्डनीय होने से आरोपी को गिरप्तार कर थाना भानपुरा पर अपराध क्र 84/2025 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध किया गया है । प्रकरण मे विवेचना जारी है।
उक्त सराहनीय कार्य में निरीक्षक आर.सी. दांगी ,उनि जोरसिंह डामोर,सउनि औकारसिंह ठाकुर, सउनि मेघराज आर्य प्रआर महेन्द्रसिंह झाला, प्रआर सोनू ठाकुर, आर जितेन्द्र चौधरी, आर. वकील दायमा, आर भगतसिहं, चालक आर पंकज राव कदम का महत्वपूर्ण योगदान रहा।