किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्‍तर्गत 31 दिसम्‍बर तक फसल बीमा कराएं

Neemuch headlines December 13, 2024, 7:05 pm Technology

नीमच। फसलों को प्रतिकूल मौसम से होने वाली क्षति, उपज में कमी के कारण किसानों को होने वाली आर्थिक हानि की प्रतिपूर्ति के लिये सुरक्षा कवच के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित हैं। इस योजना केतहत कृषकों को 80 प्रतिशत तक की क्षति पूर्ति की जाती है।

वर्ष 2024-25 में फसलों का बीमा कराने के लिये अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है। योजना का लाभ लेने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 के पूर्व अपनी फसलों का फसल बीमा अवश्‍य करवाएं। ऋणी किसान 31 दिसंबर, 2024 तक किसान क्रेडिट कार्ड पर फसल ऋण प्रदायकर्ता बैंकों, सहकारी समितियों तथा अऋणी किसान बैंक, जनसेवा केन्द्र (सीएससी) एवं ग्राम पंचायत स्तर पर जन सेवा केन्द्र (सीएससी) के माध्यम से भू-ऋण अधिकार पुस्तिका, बी-1, बैंक खाते की पासबुक, आधार कार्ड की छायाप्रति और आधार से लिंक मोबाईल नंबर, पटवारी, सचिव ग्राम पंचायत, किसान द्वारा स्वप्रमाणित फसल बुआई का प्रमाण-पत्र एवं फसलवार प्रिमियम राशि जमाकर निर्धारित तिथि तक फसल बीमा करा सकते हैं।

फसल बीमा संब‍ंधित अधिक जानकारी के लिए कंपनी के जिला प्रति‍निधि  जितेंद्र सिंह तंवर मो.न.8878867976 और कृषि विभाग के वरिष्‍ठ कृषि विकास अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्‍तार अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

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