नीमच । एडीएम श्रीमती लक्ष्मी गामड़ द्वारा गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के तहत माह अप्रेल से अब तक कुल 31 प्रकरणों में जप्त वाहनों को शासन हित में राजसात किया गया है। ए.डी.एम. नीमच द्वारा गौवंश प्रतिषेध अधिनियम के तहत जप्त वाहन क्रं. पी.बी.02.सी.सी.7875, एम.पी.09.जी.एफ.4252, एच.आर.55.ए.के. 0414, ट्रक क्र. आर.जे.19.जी.बी.6526 एवं ट्रक क्र. आर.जे.19.जी.बी.0732, ट्रक क्र. पी.बी.13.ए.एल.8083, ट्रक क्र. आर.जे.19.जी.डी.0799, पिकअप क्र. आर.जे.35.जी.ए.1104, ट्रक क्र. आर.जे.21.जी.सी.4577, पिकअप क्र. एम.पी.14.जी.सी.2777, ट्रक पी.बी.06.बी.जी.0893, अशोक लिलेण्ड टेम्पो वाहन क्र. आर.जे.03.जी.ए.6036, ट्रक वाहन क्र. के.एल.41.टी.5120, टाटा कंपनी का ट्रक आर.जे.21.जी.सी.8855, एम.पी.43.जी.4943, पिकअप वाहन क्र. एम.पी.45.जेड.डी.4944को शासनहित में राजसात किया गया है।
इसी तरह ट्रक वाहन क्र. एम.पी.45.जी.1222, बोलेरो पिकअप एम.पी.46.जी.2436, आर.जे.21.जी.सी.8855, पिकअप क्र. आर.जे.08.जी.ए.6594, ट्रक आर.जे.46.जी.ए.4517, आर.जे.21.जी.सी.2786, ट्रक आर.जे.21.जी.सी.7786, ट्रक आर.जे.21.जी.डी.1599, ट्रक आर.जे.21.जी.सी.9193, ट्रक आर.जे.21.जी.डी.9999, पिकअप एम.एच.20.डी.ई.2873, पिकअप एम.पी.14.जी.सी.2655, पिकअप क्र. आर.जे.36.जी.ए.3330, ट्रक आर.जे.07.जी.बी.0265, ट्रक आर.जे.52.जी.बी.1261, पिकअप क्र. एम.पी.45.जी.3271, कंटेनर वाहन क्र. आर.जे.21.जी.डी.5318, ट्रक वाहन क्र. आर.जे.20.जी.सी.6221, पिकअप वाहन क्र. एम.एच.20जी.सी.7207, आयशर पी.बी.22.के.4097, पिकअप वाहन क्र. एम.पी.04.जी.ए.5011, पिकअप क्र. एम.पी.70.जेड.बी.1471, ट्रक वाहन क्र. पी.बी.13.बी.पी.2907 को शासनहित में राजसात किया गया है।