नीमच । उपसंचालक कृषि नीमच द्वारा मेसर्स भण्डारी उर्वरक बीज भण्डार, प्रो.- राजेश भण्डारी, चीताखेड़ा द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 का उल्लंघन करने पर उनका उर्वरक पंजीयन क्र. RS/432/1401/49/2022, वैधता अवधि – 22.08.2027 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कृषि विभाग द्वारा उर्वरक विक्रेता मेसर्स भण्डारी उर्वरक बीज भण्डार, चीताखेड़ा का उर्वरक निरीक्षक द्वारा 21 नवम्बर 2024 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एन.पी.के. के 26 बेग एवं यूरिया के 270 बेग पाये गये, जिसमें से 135 बेग लायसेंस में दर्ज भंडारण स्थान के अन्यत्र स्थान पर पाये गये।
उक्त उर्वरकों के संबध में ‘’ओ’’ फार्म चाहे गये, जिसे संबंधित द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया तथा मौके पर विक्रेता फर्म द्वारा भंडार पंजी का संधारण नहीं करना, मूल्य सूची तथा लायसेंस का प्रदर्शन नहीं करना, फर्म पर फर्म के नाम का बोर्ड नहीं लगाना पाया गया।साथ ही संबंधित फर्म के लायसेंस में दर्ज प्रोपायटर राजेश भंडारी के स्थान पर अन्य व्यक्ति रजनीश जैन द्वारा बिना POS मशीन के उर्वरकों का विक्रय करना पाया गया, जो कि उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 का स्पष्ट उल्लंघन होने से पंजीयन निलंबित किया गया है।