भोपाल। मध्य प्रदेश के छतरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां कलेक्टर पार्थ जैसवाल के निर्देश पर एसडीएम और कृषि अधिकारी द्वारा गोदाम में दबिश दी गई। इस दौरान विभिन्न खाद की कुल 557 बोरियां जब्त की गई है। जिसके बाद गोदाम संचालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। साथ ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
दरअसल, मामला ईशानगर थाना क्षेत्र का है। जब जिला प्रशासन ने अवैध खाद कालाबाजारी रोकने और किसानों को सुचारू रूप से खाद उपलब्ध कराने के लिए कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा, बालाजी ट्रेडिंग कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। मामला दर्ज छापेमार कार्रवाई के दौरान गोदाम से एनपीके मध्यभारत एग्रोप्राइवेट लिमिटिड की 192 बोरी, एनपीके आईपीएल कम्पनी की 55 बोरी, जिंकेटिड़ एसएसपी अन्नदाता की 58 बोरी, यूरिया आईपीएल कम्पनी की 55 बोरी और यूरिया एनएफएल कम्पनी की 197 बोरी का अवैध भण्डारण पाया गया। जिसकी कुल कीमत लगभग 4 लाख 5 हजार 627 रुपए है। वहीं, गोदाम मालिक संतोष अग्रवाल संबंधित उर्वरक निर्माण विक्रय दस्तावेज दिखाने में असमर्थ रहा।
जिसके खिलाफ ईशानगर थाने में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध दर्ज कराया गया है और जब्त खाद को डबल लॉक में रखा गया है। इसके अलावा, कृषि विभाग की टीम ने नौगांव से बड़ामलहरा जा रहे पिकअप वाहन की जांच करते हुए 50 बोरी डीएपी खाद जब्त किया है। चालक द्वारा परिवहन का बिल और चालन नहीं पाया गया है। वैध दस्तावेज नहीं पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। जिसकी पहचान महेश तोमर के रुप में की गई है जोकि बड़ामलहरा का रहने वाला है। फिलहाल, पुलिस ने पिकअप वाहन जब्त कर लिया है।