उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्डधारकों को निशुल्क खाद्यान्न का वितरण 5 नवंबर से शुरू हो गया है जो 25 नवंबर तक जारी रहेगा।
इसके तहत पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रतिमाह 1 यूनिट पर 2.5 KG गेहूं व 2.5 KG चावल मिलेगा। इसी तरह अंत्योदय कार्डधारकों को प्रतिकार्ड 17 KG गेहूं व 18 KG चावल प्रतिमाह (35 KG खाद्यान्न)दिया जाएगा। यूपी शासन से राशन के नए गेहूं व चावल वितरण के नए मानक निर्धारित किए गए हैं। कार्ड धारक नए मानक के अनुसार अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। कार्ड धारक 25 नवंबर तक डीलर से अपना राशन ले सकेंगे।इस दौरान लाभार्थियों को वन नेशन वन राशन कार्ड सुविधा का लाभ भी मिलेगा, जिससे वे किसी भी उचित दर की दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे।
पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में नई ई-वेइंग लिंक्ड ई-पॉस मशीनों के माध्यम से ही राशन का वितरण किया जाए। विक्रेताओं को दुकानों पर योजना से संबंधित जानकारी चस्पा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कार्डधारकों को प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक राशन मिलेगा। इन नियमों का करना होगा पालन जिन उपभोक्ताओं का आधार प्रमाणीकरण नहीं हो पाता है, उनके लिए मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन की सुविधा उपलब्ध होगी, इस सुविधा से उपभोक्ताओं को खाद्यान्न प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।